अप्रैल 2016 से मार्च 2019 के दौरान प्रचालन आरंभ करने वाले स्टार्ट अप्स को 5 वर्षों में से 3 वर्षों तक अर्जित किए गए लाभ पर 100 प्रतिशत कर कटौती का लाभ
केंद्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने आज लोकसभा में वर्ष 2016-17 का आम बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि स्टार्ट अप व्यवसाय रोजगार सृजित करते हैं, नवोन्मेष लाते हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम में ये प्रमुख भूमिका निभाएंगे। वित्त मंत्री ने अप्रैल 2016 से मार्च 2019 के दौरान, प्रचालन आरंभ करने वाले स्टार्ट अप्स को पांच वर्षों में से तीन वर्षों तक अर्जित किए गए लाभ पर सौ प्रतिशत कर कटौती का लाभ देकर व्यवसाय को बढ़ावा देने में मदद का प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में न्यूनतम एकांतर कर (एमएटी) लागू होगा। पूंजी लाभ पर कर नहीं लगाया जाएगा। यदि विनियमित/अधिसूचित निधियों में निवेश किया गया हो और यदि व्यक्तियों द्वारा ऐसे अधिसूचित स्टार्ट अप में निवेश किया गया हो, जिनमें उनकी अधिसंख्य शेयरधारिता हो।
उन्होंने कहा कि अनुसंधान नवोन्मेष का प्रेरक है और नवोन्मेष आर्थिक विकास को बल प्रदान करता है। श्री जेटली ने पेटेंटों के संबंध में विशेष व्यवस्था शुरू करने का भी प्रस्ताव किया जिसमें भारत में विकसित और पंजीकृत पेटेंटों के विश्व भर में प्रयोग से अर्जित आय पर 10 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाएगा।
वित्त मंत्री ने ए आर ए सी के न्यासों सहित प्रतिभूतिकरण न्यासों को आयकर का पूर्ण पास-थ्रू अंतरित करने का भी प्रस्ताव किया है। उन्होंने कहा कि न्यास की बजाए निवेशकों के हाथ आयी आमदनी पर कर लगाया जाएगा, तथापि न्यास स्रोत पर कर कटौती के अध्यधीन होंगे।
वित्त मंत्री ने असूचीबद्ध कंपनियों के मामले में दीर्घावधिक पूंजी लाभ व्यवस्था के लाभ प्राप्त करने की अवधि को तीन वर्ष से घटाकर दो वर्ष करने प्रस्ताव किया।
वित्त मंत्री ने कहा कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां डूबे हुए और संदेहास्पद ऋणों के संबंध में अपनी आय की पांच प्रतिशत कटौती की पात्र होंगी।
उन्होंने विदेशी कंपनी के प्रभावी प्रबंधन स्थान के आधार पर रेजीडेंसी का निर्धारण एक वर्ष आस्थगित रखने का भी प्रस्ताव किया।
उन्होंने कहा कि ओईसीडी और जी-20 के बीईपीएस कार्यक्रम के प्रति अपनी वचनबद्धता पूरी करने के लिए वित्त विधेयक 2016 में, 750 मिलियन यूरो से अधिक के समेकित राजस्व वाली कंपनियों के लिए देश दर देश सूचना देने की अपेक्षा का प्रावधान शामिल है।
उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अंतर्गत उपलब्ध करायी गई सेवाओं तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के पैनल में शामिल मूल्यांकन निकायों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सेवाओं को सेवा से छूट देने का प्रस्ताव किया।
वित्त मंत्री ने ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदन और बहुल अपंगता वाले व्यक्तियों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय न्यास द्वारा शुरू की गयी ‘निरामय ’ स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत दी गयी साधारण बीमा सेवाओं पर सेवा कर से छूट का भी प्रस्ताव किया।
वित्त मंत्री ने कहा कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अनेक सहायक उपकरणों, पुनर्वास, सहायक सामग्रियों और अन्य वस्तुओं पर शून्य बुनियादी सीमा शुल्क लगता है। उन्होंने ब्रेल कागज पर यह छूट देने का प्रस्ताव भी किया।
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विवेक गौड़/वि.कासोटिया/अर्चना/इन्द्रपाल/राजीव/शशि/रीता/मनीषा/संजीव/विमला/सुनीता/गीता/सुनील/जगदीश-11
(Release ID 46329)
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