केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने आज लोकसभा में आम बजट 2016-17 पेश करते हुए कहा कि पेंशन स्कीमें वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सुरक्षा की पेशकश करती हैं। उन्होंने राष्ट्रीय पेंशन स्कीम (एनपीएस) के मामले में सेवानिवृत्ति के समय संबंधित निधि के 40 प्रतिशत तक की निकासी को कर मुक्त करने का प्रस्ताव किया है। इसी तरह अधिवर्षिता निधियों और ईपीएफ सहित मान्यता प्राप्त भविष्य निधियों के मामले में, 01 अप्रैल 2016 के बाद किये जाने वाले अंशदानों से सृजित निधि के संबंध में भी निधि के 40 प्रतिशत के कर मुक्त होने का समान मानदण्ड लागू होगा। इसके अतिरिक्त, पेंशनभोगी की मृत्यु के पश्चात उसके कानूनी उत्तराधिकारी को मिलने वाली वार्षिकी निधि इन तीनों ही मामलों में कर योग्य नहीं मानी जाएगी।
उन्होंने कर छूट का लाभ लेने के लिए मान्यता प्राप्त भविष्य और अधिवर्षिता निधियों में नियोक्ता के अंशदान की मौद्रिक सीमा को प्रति वर्ष 1.5 लाख रुपये करने का भी प्रस्ताव किया है।
उन्होंने राष्ट्रीय पेंशन स्कीम (एनपीएस) द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली वार्षिकी (एन्यूटी) सेवाओं और ईपीएफओ द्वारा कर्मचारियों को मुहैया कराई जाने वाली सेवाओं को सेवा कर से छूट देने का प्रस्ताव किया है। इसके अलावा, उन्होंने कुछ मामलों में एकल प्रीमियम वार्षिकी (बीमा) पॉलिसियों पर सेवा कर को अदा किये गये प्रीमियम के 3.5 प्रतिशत से घटाकर 1.4 प्रतिशत करने का भी प्रस्ताव किया है।
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विवेक गौड़/वि.कासोटिया/अर्चना/इन्द्रपाल/राजीव/शशि/रीता/मनीषा/संजीव/विमला/बाल्मीकि/सुनीता/गीता/सुनील/जगदीश-12
(Release ID 46340)
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